ब्रेकिंग
विकास कार्यों की सौगात: महापौर ने तीन वार्डों में सड़क, नाली और पुलिया निर्माण कार्यों का किया भूमिप... अब कम होगा ईंधन खर्च! भारत में आया E85 फ्लेक्स फ्यूल, जेब पर पड़ेगा कम बोझ सिर्फ 15 साल की उम्र में टीम इंडिया का टिकट, वैभव सूर्यवंशी ने रचा नया कीर्तिमान केशकाल घाट फोरलेन बायपास निर्माण में ढिलाई पर नाराज हुए अरुण साव, समय पर काम पूरा करने के निर्देश महंगाई भत्ते की मांग को लेकर 10 जून को प्रदर्शन, कर्मचारियों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचने की अपील मंत्री गजेन्द्र यादव से मिलीं महिला मोर्चा की नवनियुक्त पदाधिकारी, जताया आभार दुर्ग में 27 लाख की हार्वेस्टर धोखाधड़ी का खुलासा, अधिकृत डीलर गिरफ्तार दुर्ग पुलिस की बड़ी कार्यवाही रू 15 टन से अधिक कोयला जब्त, तीन आरोपी गिरफ्तार स्वच्छता सर्वेक्षण 2025-26 के तहत निगम का जागरूकता अभियान तेज वॉल पेंटिंग और जनसहभागिता से सुंदर बन ... जिला स्काउट्स एवं गाइड्स ने विश्व पर्यावरण दिवस मनाया
देश

सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी: केंद्रीय एजेंसी कर्मचारियों की राज्य पुलिस द्वारा गिरफ्तारी पर रोक

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य पुलिस द्वारा केंद्रीय जांच एजेंसियों के कर्मचारियों की गिरफ्तारी के मामले में संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया है। कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जाना चाहिए जिससे केंद्रीय कर्मचारियों के अधिकारों का हनन हो और साथ ही राज्य पुलिस के भ्रष्टाचार मामलों की जांच के अधिकार भी प्रभावित न हों।

यह टिप्पणी तमिलनाडु के उस मामले के संदर्भ में आई है, जहां एक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारी को 20 लाख रुपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया था। तमिलनाडु के एडिशनल एडवोकेट जनरल अमित आनंद तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इस मामले में भ्रष्टाचार-निरोधक अधिनियम के तहत जांच लगभग पूरी हो चुकी है।

जस्टिस सूर्यकांत और उज्जल भुयान की बेंच ने कहा कि इस तरह के मामलों में संघीय ढांचे को ध्यान में रखते हुए व्यापक दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। कोर्ट ने यह भी कहा कि आरोपी को निष्पक्ष जांच का अधिकार है। उन्होंने यह मामला “केंद्र बनाम राज्य” का क्लासिक उदाहरण बताया और कहा कि भविष्य में ऐसे मामलों की जांच के लिए एक समुचित सिस्टम बनाया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल आरोपी ईडी अधिकारी को अंतरिम जमानत प्रदान करते हुए अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Slot Site
Back to top button