ब्रेकिंग
राज्यपाल ने संत शदाराम साहिब भाषा भवन का किया शिलान्यास राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के अपमान पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने लिखा ममता बनर्जी को कड़ा पत्र प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में छत्तीसगढ़ देश में अव्वल ईश्वर की अनुपम कृति हैं महिलाएं : उप मुख्यमंत्री अरुण साव 4.24 करोड़ के विज्ञापन पर घमासान, भूपेश सरकार के फैसले की जांच के संकेत कैबिनेट के बड़े निर्णय: नए विधेयकों और योजनाओं को स्वीकृति ईश्वर की अनमोल कृति हैं महिलाएं : अरुण साव पुरानी रंजिश में युवक पर धारदार हथियार से हमला, सुपेला पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार महापौर की अनोखी पहल,सड़क सुरक्षा का संदेश: महापौर द्वारा तीन अलग-अलग शादियों में पहुँचकर दूल्हा-दुल्... अवैध अफीम खेती प्रकरण से जुड़े व्यक्तियों के अवैध अतिक्रमण पर पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई – बुलडोजर...
देश

सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी: केंद्रीय एजेंसी कर्मचारियों की राज्य पुलिस द्वारा गिरफ्तारी पर रोक

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य पुलिस द्वारा केंद्रीय जांच एजेंसियों के कर्मचारियों की गिरफ्तारी के मामले में संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया है। कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जाना चाहिए जिससे केंद्रीय कर्मचारियों के अधिकारों का हनन हो और साथ ही राज्य पुलिस के भ्रष्टाचार मामलों की जांच के अधिकार भी प्रभावित न हों।

यह टिप्पणी तमिलनाडु के उस मामले के संदर्भ में आई है, जहां एक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारी को 20 लाख रुपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया था। तमिलनाडु के एडिशनल एडवोकेट जनरल अमित आनंद तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इस मामले में भ्रष्टाचार-निरोधक अधिनियम के तहत जांच लगभग पूरी हो चुकी है।

जस्टिस सूर्यकांत और उज्जल भुयान की बेंच ने कहा कि इस तरह के मामलों में संघीय ढांचे को ध्यान में रखते हुए व्यापक दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। कोर्ट ने यह भी कहा कि आरोपी को निष्पक्ष जांच का अधिकार है। उन्होंने यह मामला “केंद्र बनाम राज्य” का क्लासिक उदाहरण बताया और कहा कि भविष्य में ऐसे मामलों की जांच के लिए एक समुचित सिस्टम बनाया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल आरोपी ईडी अधिकारी को अंतरिम जमानत प्रदान करते हुए अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button